Chandigarh Mayor Election:सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला ,चंडीगढ़ मेयर के चुनाव में हुई AAP के कुलदीप कुमार की जीत

 

Chandigarh Mayor Election :चंडीगढ़ मेयर चुनाव में हुई गड़बड़ी के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को नतीजे को खारिज किया और आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार कुलदीप कुमार को विजय घोषित किया सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने रिटर्निंग ऑफिसर अनिल मसीह द्वारा अमान्य घोषित किए गए 8  वोटो को वैध  करार दिया जिससे पहले के 12 वोट मिलाकर टोटल 20 वोटो से उम्मीदवार कुलदीप कुमार की जीत हुई।
नई दिल्ली :सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को पिछले महीने के चंडीगढ़ में चुनाव में आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार कुलदीप कुमार को चुनाव का वैध विजेता करार दिया।  सुप्रीम कोर्ट ने इसके बाद रिटर्निंग ऑफिसर अनिल मसीह द्वारा की गई धांधली द्वारा आप नेता के पक्ष में आठ 8 वोटो को जानबूझकर अमान्य करके और खारिज करने के कारण बहुत समय तक चला विवाद खत्म हो गया “अनिल मसीह “को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से “कारण बताओं” नोटिस जारी किया गया।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वीडियो का फुटेज देखकर लगता है कि चुनाव अधिकारी ने उन 8 बैलेट पेपर्स पर निशान लगाए थे,  जो 8 बैलेट पेपर कुलदीप कुमार के पक्ष में थे । इसकी सुनवाई 19 फरवरी को हुई जिसमें अधिकारी ने माना कि 8  मतपत्रों पर उन्होंने हस्ताक्षर के अलावा अलग से निशान भी बनाए थे।
प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़, न्याय मूर्ति जे बी पादरीवाला और न्याय मूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने सुनवाई के समय भाजपा अल्पसंख्यक सेल के पूर्व सदस्य पर कड़ी कार्रवाई करने और बार-बार मुकदमा चलाने की चेतावनी दी थी, कोर्ट ने जांच में यह पाया कि चुनाव अधिकारी ने अदालत मे झूठा बयान दिया है।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा की रिटर्निंग ऑफिसर अनिल मसीह को सवाल पूछने से पहले ही गंभीर नतीजे बुगत्ने के लिए चेताया गया था । सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि AAP पार्टी के उम्मीदवार कुलदीप कुमार को दिए गए वोट अमान्य नहीं थे बल्कि ऑफिसर ने कानून के खिलाफ जाकर यह धांधली की इसीलिए Chandigarh Mayor Election  के पुराने नतीजे को रद्द कर दिया गया क्योंकि है कानून के हिसाब से नहीं था।  सीजीआई  ने कहा कि मेयर ने अपना इस्तीफा दे दिया है उन्होंने कहा की याचिकाकर्ता  ने दोबारा मतदान की मांग की थी लेकिन यह मानना है कि चुनाव प्रक्रिया को निरस्त करना गलत होगा और 8 वोट जिनको रद्द  कर दिया गया था उसको सही माना जाएगा, 12 वोट पहले से ही सही थे उनको मिलकर टोटल 20 वोट होते हैं इसके बाद ही अदालत में कुलदीप कुमार को चंडीगढ़ का मेयर घोषित कर दिया।

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